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Madhya Pradesh News इंदौर आबकारी विभाग द्वारा भवरकुंआ क्षेत्र की विभिन्न रेस्टोरेंट और ढ़ाबों आकस्मिक जांच

शराब के अवैध विक्रय और मदिरापान कराने पर 23 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण कायम

✍️रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन जिला इंदौर मध्यप्रदेश

इंदौर जिले में मदिरा के अवैध रूप से निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में गत दिनों मदिरा के अवैध रूप से विक्रय करने और मदिरापान कराने पर 23 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले ने विभिन्न होटल और ढाबों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान कार्यवाही करते हुए कुल 23 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण कायम किये गये। साथ ही देशी मदिरा के 180 पाव, विदेशी मदिरा के 26 पाव, 59 लीटर हाथ भट्टी शराब, 390 किलोग्राम महुआ लहान एवं 02 किलोग्राम गीली भांग जप्त की गई।

देर रात राजीव गांधी चौराहा एबी रोड स्थित ग्रिल चिल, वीआईपी रेस्टोरेंट, टिप्सी टो,कबाबीलाल रेस्टोरेंट ,ढाबों की चेकिंग की गई। ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अवैध मदिरापान कराया जाना पाया गया। ग्रिल चिल रेस्टोरेंट पर मदिरापान होने पर संचालक रवि पिता इंद्रजीत निवासी अमितेश नगर पर आबकारी अधिनियम की धारा 36(A)का प्रकरण कायम किया गया। अवैध मदिरापान करने पर 3 अन्य व्यक्तियों पर धारा 36(B)का प्रकरण दर्ज किया गया। वीआईपी रेस्टोरेंट पर अवैध मदिरा पान होने से रेस्टोरेंट संचालक मनप्रीत पिता प्रीतपाल सलूजा एवं अन्य 3 व्यक्तियों पर धारा 36(A),(B)का प्रकरण कायम किया गया। टिप्सी टो रेस्टोरेंट पर अवैध मदिरापान होने से जगदीश पिता महेंद्र वर्मा,सत्यनारायण पिता शांतिलाल,सुनील पिता वासुदेव ,नरेंद्र पिता सुमेर के विरूद्ध कुल 4 प्रकरण धारा 36A,B के कायम किये गये। इसी प्रकार कबाबीलाल रेस्टोरेंट पर अवैध मदिरापान होने से संचालक एवं मदिरापान करने वाले व्यक्तियों पर प्रकरण कायम किया गया। कुल 13 प्रकरणों में 9 बोतल व्हिस्की, रम एवं 22 बोतल बियर जब्त की गई। समस्त जप्त मदिरा की कीमत 91हजार 220रूपये है। कार्यवाहीआबकारी उपनिरीक्षक, आबकारी मुख्य आरक्षक, आरक्षक द्वारा की गई।

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