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Chhattisgarh News आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मंत्रालय आदेश की अधिसूचना।

मंत्रालय आदेश क्रमांक १२०१/५८५/२०२३/एक _३ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक ९/६/२३ के आदेशानुसार आय जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अस्थाई निर्देश बाबत।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़  अत्यावश्यक सेवा साधारण एवं विच्छेद अधिनियम 19 सौ 79 लागू किए जाने के पश्चात भी कतिपय पटवारी हड़ताल से वापस नहीं आए हैं जिसके कारण जन सामान्य को आय एवं जाति प्रमाण पत्र किए जाने की मैं असुविधा हो रही है। जो कि वर्तमान समय में शासकीय सेवाओं में भर्ती एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है अतः आगामी आदेश पर यंत्र का आदेश आए एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के संबंध में निम्नानुसार अस्थाई निर्देश प्रसारित किया जाता है।  जाति प्रमाण पत्र के लिए वांछित भू अभिलेख मिशन अभिलेख जनगणना अभिलेख दाखिल खारिज रजिस्टर जगह बंदे एवं खसरे की नकल जिसमें आवेदक एवं उसके परिवार के किसी सदस्य की जाती अंकित है की आवश्यकता सामान्यतः होती है

उपरोक्त सभी दस्तावेज जिला कार्यालय में अभिलेखागार में एवं अन्य विभाग के विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है अतः उचित होगा कि ऐसे दस्तावेज पटवारी से प्राप्त करने के लिए आवेदकों को बाध्य न करते हुए उनके द्वारा ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेज कर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक स्थिति के प्रमाणीकरण के विनियमन) नियम 2013 के नियम 3 के अनुसार आवेदक के वंशावली से प्राप्त करने के निर्देश हैं यदि यह वंशावली अभिलेख से पूछती है तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है तथापि फिर भी आवश्यक होने पर ऐसी हो वंशावली ग्राम के पंचायत के सचिव अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार करते हुए आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी तरह से आय प्रमाण पत्र के लिए वांछित दस्तावेजों में नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए उनके द्वारा अंतिम द्वितीय वर्ष की आयकर रिटर्न सुन लिया जा सकता है अथवा उसके नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक आय की जानकारी को माननीय करते हुए आय प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों और छोटे कृषकों को आय प्रमाण पत्र के लिए उसके द्वारा यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सूची का नाम होने की अथवा ऐसे राशन कार्ड होने अथवा मनरेगा जॉब कार्ड होने अथवा श्रमिक कार्ड होने पर यदि आवश्यक हो तो सरपंच पंचायत सचिव पार्षद से भी आए के समर्थन के लिए प्रमाण पत्र जारी कर इन दस्तावेजों के आधार पर आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

 

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