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Jammu & Kashmir News राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यहां कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन

स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा जम्मू/कश्मीर

श्रीनगर, 24 अप्रैल : राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यहां कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क की है। इस संबंध में एनआईए ने एक नोटिस जारी किया है, जिसकी एक कॉपी समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ट्रस्ट के पास है, जिसमें लिखा है कि रेवेन्यू एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग स्थित अचल संपत्ति- सर्वे नंबर 1917/1566, 1567 और 1568। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, सैयद अहमद शकील (सैयद यूसुफ शाह उर्फ ​​सैयद सलाहुद्दीन के पुत्र, यूए (पी) अधिनियम, 1967 के तहत एक ‘सूचीबद्ध आतंकवादी’ के स्वामित्व में, गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम की उप-धारा 33 (1) के तहत संलग्न है। अधिनियम, 1967 विशेष एनआईए कोर्ट, नई दिल्ली के आदेश द्वारा।
एनआईए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार सैयद अहमद शकील एनआईए केस आरसी-06/2011/एनआईए/डीएलआई में आरोपी है।

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