
रिपोर्ट विवेक तिवारी वैशाली बिहार
जिला परिषद सभागार वैशाली में आज 19 अप्रैल से सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी सचिव का दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ बैच के प्रथम दिन की विधिवत शुरुआत की गई। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायती राज विभाग और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। आज के प्रशिक्षण में सहदेई बुज़ुर्ग प्रखंड के सभी सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र, कचहरी सचिव ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश से.नि. सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, पंचायती राज विभाग के परामर्शी रघुवंश कुमार सिन्हा , नोडल पदाधिकारी डी पी आर सी राजकुमार पासवान, जिला पंचायत संसाधन केंद्र पदाधिकारी कुमार सानू , उमा कुमारी ने किया । डी पी आर सी से अचिराभा अजय ,अशोक कुमार उपस्थित हुए। इसके पश्चात नोडल पदाधिकारी राजकुमार पासवान के द्वारा प्रार्थना कराई गई और साथ ही शुरुआती संबोधन किया गया तथा आगंतुकों और प्रतिभागियो का स्वागत किया गया। रघुवंश कुमार सिन्हा के द्वारा पंचायत राज अधिनियम एवं सरपंच, उप-सरपंच के अधिकार, कर्तव्य की विस्तृत जानकारी दी गई। सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा ग्राम कचहरी के लिए पंचायत राज अधिनियम ,2006 में दिए गए कानूनी अधिकार की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। पदाधिकारी कुमार सानू के द्वारा सरपंच के कार्य एवं दायित्व की विस्तृत चर्चा की गई।
प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा प्रशिक्षकों से प्रश्न भी खूब किया गया और अपनी जागरूकता , ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 अप्रैल से शुरू होकर 30 मई तक जिला परिषद सभागार में अलग अलग बैचों में चल रहा है आज के चतुर्थ बैच के प्रशिक्षण में सहदेई प्रखंड के सरपंच, उप सरपंच, न्यायमित्र और कचहरी सचिव ने भाग लिया। ग्राम कचहरी न्याय पीठ और पूर्ण न्याय पीठ की भूमिका एवं ग्राम कचहरी के लिए उपयुक्त संसाधन की विस्तृत चर्चा रघुवंश कुमार सिन्हा के द्वारा की गईं।


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