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Chhattisgarh News : पामगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी कानूनों की जानकारी

ब्यूरोचीफ राकेश कुमार साहू जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

पामगढ़, 10 सितंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर के निर्देश पर एवं तालुका विधिक सेवा समिति पामगढ़ के मार्गदर्शन में गुरुवार को जनपद पंचायत सभागार पामगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़ श्रीमती शीलू केसरी रहीं। शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती शीलू केसरी जी ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण देना प्रत्येक संस्था की नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अशोभनीय टिप्पणी करना, अश्लील इशारे करना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय मे आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी अध्यक्ष महिला अधिकारी होगी

टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 पर जानकारी देते हुए श्रीमती शीलू केसरी जी ने कहा कि किसी महिला को टोनही कहकर प्रताड़ित करना गंभीर दंडनीय अपराध है और यह अजमानतीय प्रकृति का अपराध है, जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती। उन्होंने लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए और टोल फ्री नंबर 1930की जानकारी दी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी मदद के लिए नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क करें।

अंत में श्रीमती शीलू केसरी जी ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को जिला एवं तालुका न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह से किया जाएगा। उन्होंने सभी से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर न्यायालय की महिला कर्मचारीगण, महिला अधिवक्तागण, पैरालीगल वालंटियर थाना पामगढ़ कलाराम सांडील, थाना मुलमुला के राजेश कुमार कश्यप सहित बड़ी संख्या में बिहान समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं।

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