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Uttar Pradesh News : बाल संरक्षण, मानव तस्करी, बालश्रम एवं महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अधिकारियों एवं संबंधित विभागों ने की विस्तृत समीक्षा

ब्यूरो चीफ सुनील कुमार जयसवाल महाराजगंज उत्तर प्रदेश

महराजगंज। पुलिस अधीक्षक महराजगंज श्री शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल अधिकारी) महराजगंज श्री सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 31.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे रिजर्व पुलिस लाइन महराजगंज स्थित सभागार कक्ष में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी)/एसजेपीयू की मासिक समन्वय गोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सुश्री दीपशिखा वर्मा, क्षेत्राधिकारी फरेंदा की उपस्थिति में थाना एएचटी/एसजेपीयू, जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तथा विभिन्न संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी में पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी एसओपी तथा बाल संरक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों पर विस्तृत चर्चा एवं प्रशिक्षण दिया गया। इन महत्वपूर्ण विषयों पर हुई गहन समीक्षा- बैठक में गुमशुदा बालक-बालिकाओं की बरामदगी, विशेष बाल रेस्क्यू अभियान, बालश्रम एवं भिक्षावृत्ति की रोकथाम, मानव तस्करी एवं अनैतिक देह व्यापार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही पीड़ित/पीड़िता के मेडिकल परीक्षण, धारा 183 बीएनएस के अंतर्गत बयान, सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुतिकरण, पॉक्सो एक्ट एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रपत्रों के समुचित अनुपालन, विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं एवं उनके विधिक समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई।

गोष्ठी में निर्देशित किया गया कि बरामद नाबालिग पीड़ित/पीड़िता के संबंध में नियमानुसार संबंधित पॉक्सो सपोर्ट पर्सन को सूचना दी जाए तथा विधि-विरुद्ध बालकों के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। बालकों से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में सीडब्ल्यूसी के समक्ष शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग एवं सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों, अनुसंधान एवं अभियोजन के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं, बाल किशोर न्यायालय एवं संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय तथा बाल संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। हेल्पलाइन नंबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश- बैठक में आमजन एवं बच्चों की सहायता के लिए संचालित 1098, 1090, 181, 108, 102, 101, 112 एवं 1930 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई तथा सभी थानों पर इनके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए, जिससे जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं एवं पीड़ित व्यक्तियों को समय से सहायता उपलब्ध कराई जा सके। विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं की रही सहभागिता- गोष्ठी में 66वीं बटालियन के एएचटी प्रभारी, अभियोजन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर सहित स्वयंसेवी संस्थाओं पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति, मानव सेवा संस्थान, मदद फाउंडेशन, ग्राम नियोजन केंद्र, सर्वहितकारी सेवा संस्थान एवं प्लान इंडिया के प्रतिनिधियों तथा जनपद के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा, मानव तस्करी की रोकथाम तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु आपसी समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने तथा बैठक में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की सहमति व्यक्त की। महराजगंज पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हेतु निरंतर प्रभावी एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

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