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Maharashtra News : अन्न सुरक्षा प्रशासन ने नाशिक जिले में मिलावटी दुध और घी के ठिकाणों पर छापे मारी।

रिपोर्टर शशिकांत नासिक महाराष्ट्र

नाशिक महाराष्ट्र ता.11/08/2026 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के माननीय आयुक्त  तुकाराम मुंडे के मार्गदर्शन में राज्य भर में दूध और दूध उत्पादों का एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।इस राज्यव्यापी अभियान के तहत, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नासिक कार्यालय द्वारा 10/08/2026 को नासिक शहर के रविवार पेठ स्थित संजय भगचंद बुराड के यहाँ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि विभिन्न ब्रांडों का घी बिना लाइसेंस के और अनाधिकृत रूप से बिक्री के लिए रखा जा रहा था। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम होने और उक्त स्थान पर खाद्य लाइसेंस न होने के संदेह पर, कुल 397.600 किलोग्राम खाद्य पदार्थ (7) केएमपी कृष्णा गाय का घी, 2) मधुली गाय का घी, 3) श्रीमाई गाय का घी, जिनकी कीमत 2 लाख 75 हजार 812 रुपये है, जब्त किए गए। उक्त खाद्य पदार्थों के नमूने विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि उक्त फार्म बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने का व्यवसाय कर रहा था, इसलिए फार्म को तत्काल व्यवसाय बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रितुजा नवले और खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अक्षय खेड़कर द्वारा सहायक आयुक्त (खाद्य) श्री विनोद धवाड और संयुक्त आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने के मार्गदर्शन में की गई है।नासिक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूध और दूध उत्पादों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चंद्रकांत गरुड़, अनाकवाडे, तालुका नांदगांव, जिला नासिक स्थित दूध विक्रेता के यहाँ निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि दूध को अस्वच्छ वातावरण में संग्रहित किया जा रहा था और पहली नजर में ही उसकी गुणवत्ता निर्धारित मानक से कम थी। गाय के दूध का एक नमूना लिया गया और शेष 196 लीटर दूध को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्री अक्षय गाडेकर, श्री सुहास मंडलिक, श्री गोविंदा गायकवाड़, श्री प्रतीक भड़, श्री अविनाश दाभाडे, श्रीमती सोनल पडाले, श्रीमती श्रद्धा रहिंज, सहायक आयुक्त (खाद्य) श्री दिनेश तंबोली और संयुक्त आयुक्त (खाद्य) श्री मंगेश माने द्वारा की गई।खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी खाद्य व्यापारी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नासिक मंडल में चल रहा विशेष निरीक्षण अभियान और भी व्यापक रूप से जारी रहेगा और खाद्य व्यापारियों को स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य उत्पादन, भंडारण, प्रबंधन और बिक्री से संबंधित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसी प्रकार, नागरिकों को भी किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, स्वच्छता या सुरक्षा के बारे में संदेह होने पर नासिक स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और सुरक्षित खाद्य अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। नासिक मंडल के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त (गैर-सरकारी) श्री मंगेश माने के माध्यम से यह अपील की गई है ।

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