Chhattisgarh News : “अब शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा भारी — माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा”
ब्यूरोचीफ राकेश कुमार साहू जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़
शराबी वाहन चालक को दिया गया एक माह तक सामुदायिक सेवा का दंड जिसमें थाना कोतवाली जांजगीर का प्रत्येक दिवस 03 घंटे तक का साफ सफाई करना होगा, विभिन्न चौक -चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक शराबी वाहन चालक को पूर्व दो बार शराब सेवन कर वहान चलाते हुए पकड़ा गया था, जिसको 10000-10000 का अर्थ दंड दिया गया था। पुनः इस प्रकार का कृत्य करने पर यह सजा सुनाई गई है यातायात जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा वाहन चालक स्वदेश यादव निवासी पाण्डेय नगर जांजगीर को शराब सेवन की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा था जिसके बाद वाहन को जप्त करते हुए उनके विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था
पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कमी लाने के लिए जागरुकता के साथ साथ यातयात नियमों का उलंघन करने वालों एवं शराबी वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में वाहन चालक स्वदेश यादव उम्र 38 साल निवासी पाण्डेय नगर जांजगीर को शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़ा गया था जिसके विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय पेश किया गया था। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता को प्राथमिकता देते हुए शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में शराबी वाहन चालक को कठोर एवं समाजोपयोगी दण्ड दिया गया है। धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आरोपी चालक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने चालक को 30 दिवस की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया है। दिनांक 22.07.2026 से प्रारंभ होने वाली इस सेवा अवधि में शराबी वाहन चालक प्रतिदिन कोतवाली थाना जांजगीर में सामुदायिक सेवा के तहत 03 घंटे तक साफ सफाई करेंगे जिला जांजगीर-चांपा के विभिन्न चौक- चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक करेगा।
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