Jharkhand News : बीजेपी नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में प्राथमिकी रद्द

ब्यूरो चीफ मिथिलेश पांडे धनबाद झारखंड
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मुख्यमंत्री आवास घेराव के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, सांसद बीडी राम, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, नारायण दास और अमित मंडल समेत 18 बीजेपी नेताओं को राहत मिली है।
क्या है मामला?
वर्ष 2024 में मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद लालपुर थाने में कांड संख्या 203/2024 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नेताओं पर दंगा भड़काने, उपद्रव करने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
हाईकोर्ट का फैसला
बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दे दिया।
नेताओं ने जताया संतोष
फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है और अदालत ने इस अधिकार की रक्षा की है। वहीं, अर्जुन मुंडा ने भी कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया।
इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखा जा सकता है।