Maharashtra News : सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र’ अभियानके तहत,शहर
औरजिले के खाद्य .सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के बाद सुरक्षा कारणों से 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
रिपोर्टर शशिकांत नासिक महाराष्ट्र
नासिक, इंडियन क्राईम न्यूज संवाददाता शशिकांत, नासिक, महाराष्ट्र, नासिक शहर और जिलों के लिए सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान के तहत, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र, मुंबई के आयुक्त तुकाराम मुंडे और संयुक्त आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने, नासिक, खाद्य एवं प्रशासन विभाग को प्राप्त गोपनीय सूचना के मार्गदर्शन में यह जानकारी मिली ता.11/08/2026 को नासिक शहर और जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के आधार पर, नासिक शहर में कुल 5 प्रतिष्ठानों, जिनमें 2 होटल, 2 बेकरीऔर 1 स्नैक शॉप शामिल हैं, उन सभी प्रतिष्ठांनो में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की अनुसूची 4 का उल्लंघन करती हैं मानव स्वास्थ्य के मद्देनजर, इन सभी 5 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।प्रतिष्ठानों की जानकारी इस प्रकार है: 1) मेसर्स मनी मार्क तौली फाटा, पेठ रोड, पंचवटी नासिक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविंद गायकवाड़ और संकेत येलमामे ने 1,91,100 रुपये मूल्य का 1236.9 किलोग्राम खाद्य भंडार जब्त किया, जिसमें सोनपापड़ी, गुलाब जामुन, दूध बर्फी शामिल हैं, और उक्त प्रतिष्ठान का लाइसेंस परिशिष्ट 4 के अनुसार तत्काल निलंबित कर दिया गया है 2) मेसर्स अभिषेक बेकरी एंड स्वीट्स, अंबड लिंक रोड, सिडको नासिक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित रासकर और वैभव गर्दे द्वारा निरीक्षण किए जाने पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा में कमियां पाई गईं, इसलिए परिशिष्ट 4 के उल्लंघन के कारण प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया है3) मेसर्स सायली रेस्टोरेंट एंड बार, आईटीआई कॉलोनी, सतपुर, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपाल कासर ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया और पाया कि उक्त प्रतिष्ठान में अनुसूची 4 के गंभीर उल्लंघन के कारण उक्त प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है मेसर्स होटल छोटे मियां कॉलेज रोड, नासिक, जहां श्रीमती रितुजा नवले और अक्षय खेड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया और पाया कि अनुसूची 4 के उल्लंघन के कारण उक्त प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्य पूरा हो चुका है… खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय खेड़कर ने निरीक्षण किया।उक्त प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस परिशिष्ट 4 के उल्लंघन के कारण तत्काल निलंबित कर दिया गया है। 5) मेसर्स मोहनलाल नमकीन, द्वारका, नासिक, का निरीक्षण जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविंदा गायकवाड़ ने किया, तो पाया गया कि उक्त प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस परिशिष्ट 4 के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया था।फिलहाल लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और यह निलंबन नासिक जिले में लागू है ।अक्षय गाडेकर द्वारा चांदवड के सरकारी मान्यता प्राप्त ताड़ी बिक्री केंद्र में खाद्य सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट। पर जब अधिकारी ने निरीक्षण किया,वहाँ अस्वच्छता स्थान के भंडारण के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट के संदेह में कुल 78 लीटर ताड़ी, जिसकी कीमत 3120 रुपये थी, जब्त कर नष्ट कर दी गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी खाद्य व्यापारी को कोई रियायत नहीं देता है।
जानकारी नहीं दी जाएगी नासिक मंडल में चल रहे विशेष निरीक्षण अभियान के तहत निरीक्षण का दायरा और व्यापक किया जाएगा।खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से संचालन, भंडारण, प्रबंधन और बिक्री के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।इस अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और यदि नागरिकों को किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, स्वच्छता या सुरक्षा के बारे में कोई संदेह हो तो उन्हें खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संपर्क करना चाहिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नासिक डिवीजन के संयुक्त आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने के माध्यम से अपील की गई है कि नासिक के औषधि प्रशासन विभाग में शिकायत दर्ज कराएं और सुरक्षित खाद्य अभियान में भाग लें।




Subscribe to my channel