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Chhattisgarh बिना अनुमति सड़क निर्माण मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर उठे सवाल

ब्यूरो चीफ राकेश कुमार साहूजांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़

नगर पंचायत नरियरा के वार्ड क्रमांक 15 में जे.एस.डब्ल्यू. पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा बिना सक्षम अनुमति एवं बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के सड़क निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में पार्षद सुशांत कुमार बंजारे एवं पार्षद दिलचंद बंजारे,पार्षद प्रतिनिधि हरप्रसाद यादव, मधु पाटले द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अकलतरा को शिकायत पत्र सौंपा गया।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित निर्माण कार्य नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय निकाय नियमों के विपरीत किया जा रहा है। बिना अनुमति सड़क निर्माण होने से भविष्य में गुणवत्ता, अभिलेख संधारण एवं शासकीय नियमों के पालन में समस्या उत्पन्न हो सकती है।

साथ ही इस संबंध में कांग्रेस समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका सहगल, उपाध्यक्ष प्रीति सत्येंद्र दुबे एवं कांग्रेस के सभी पार्षदगण द्वारा अध्यक्ष के लेटर पैड में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर हस्ताक्षर किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि किसी निर्माण कार्य हेतु विधिवत प्रक्रिया एवं सक्षम स्वीकृति आवश्यक होती है, एवं जनभावना बिना ख्याल रखते हुए l व्यक्तिगत लेटर पैड पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना अनुचित एवं नियम विरुद्ध प्रतीत होता है।

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि नगर पंचायत नरियरा द्वारा संबंधित संस्था को नोटिस जारी किया जा चुका है, किन्तु मामले की उच्च स्तरीय जांच कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में बिना अनुमति कोई निर्माण कार्य न हो सके।

कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में जनप्रतिनिधियों द्वारा उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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