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Uttar Pradesh News  गैंगस्टर एक्ट के मामले में पांच दोषियों को छह-छह साल कठोर कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

रिपोर्टर इरशाद हुसैन बांदा उत्तर प्रदेश

 

फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर सभी को दो-दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी दोषी को दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी।

विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज कौशिक ने 11 जनवरी 2008 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि शैलेंद्र सिंह उर्फ बउवा निवासी गुलाबबाग अलीगंज, अमित करिया निवासी छावनी, सौरभ धुरिया निवासी छावनी, नंदू गुप्ता निवासी ठठराही बाजार, कादिर निवासी मोहल्ला खाईंपार का एक संगठित गिरोह है। कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। इस गिरोह का लीडर शैलेंद्र सिंह उर्फ बउवा है। यह दुर्दांत व शातिर अपराधी हैं। यह सभी लोग एकजुट होकर हत्या, घर में घुसकर जान से मारने की धमकी आदि जघन्य अपराध कर रहे हैं। गैंग लीडर शैलेंद्र उर्फ बउवा पर 50 से अधिक आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। जनपद का हिस्ट्रीशीटर व खतरनाक अपराधी है। दोहरे हत्या के मामले में सभी को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इनके आतंक से आसपास के क्षेत्र में दहशत है। सभी के विरुद्ध नौ नवंबर 2011 को कोर्ट में आरोप बना। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने अपने 40 पेज के फैसले में पांचों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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