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Jammu & kashmir News एर राशिद 19 नवंबर तक जेल में रहेंगे

स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा जम्मू कश्मीर

श्रीनगर, 28 अक्टूबर : ताजा घटनाक्रम में, आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के अध्यक्ष और बारामुल्ला के सांसद एर राशिद 19 नवंबर तक जेल में रहेंगे, क्योंकि नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश टाल दिया है। यह तब हुआ जब एर राशिद ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका में पहले के आदेशों का पालन करते हुए सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। समाचार एजेंसी इंडियन क्राइम न्यूज के अनुसार एर राशिद कथित तौर पर 2017 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांचे जा रहे आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में शामिल हैं। उन्हें 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था, जिससे उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने की अनुमति मिल गई।लंगेट से दो बार विधायक रहे एर राशिद ने इस साल की शुरुआत में मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीता था। पटियाला हाउस कोर्ट के नवीनतम फैसले ने एर राशिद को 19 नवंबर तक सलाखों के पीछे भेज दिया है, जब तक कि उनकी नियमित जमानत याचिका की आगे की समीक्षा नहीं हो जाती।

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